दुबई में किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कैसे संभालें?
दुबई में किराए के अपार्टमेंट से निकलते समय, किरायेदारी समझौते के अनुसार मकान मालिक को 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। पिछले साल जब मैं निकला था, तब मुझे यह बात समझ में आई कि ऐसा न करने पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ब्त हो सकती है। अपार्टमेंट की स्थिति का पूरा ब्यौरा तैयार कर लें और निकलने से पहले ज़रूरी मरम्मत की सूची बना लें।
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